आपराधिक प्रवृत्ति के एक व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट ने किया जिलाबदर

                                        अजय कुमार गुप्ता                                    

हमीरपुर। जनपद को अपराधमुक्त और भयमुक्त बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है।

जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत गोविंद यादव पुत्र स्व. रामसनेही, निवासी खडेहीजार, थाना विवांर को जनपद की सीमा से निष्कासित करने के आदेश जारी किए हैं।

आदेशानुसार निष्कासन अवधि में वह हमीरपुर में प्रवेश नहीं करेगा तथा जिस जनपद में निवास करेगा, उसका पूरा पता जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय और स्थानीय थाने में देना अनिवार्य होगा। साथ ही किसी प्रकार का हथियार रखने अथवा लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

निष्कासन आदेश पालन सुनिश्चित करने के लिए दो-दो लाख रुपये की प्रतिभूतियाँ और व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करना होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि संबंधित व्यक्ति की गतिविधियां समाज के लिए हानिकारक हैं और उसका स्वतंत्र रूप से रहना लोकहित में नहीं है। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक के माध्यम से संबंधित थाने को प्रेषित कर दी गई है।

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