हत्या के अभियोग में चार अभियुक्तों को आजीवन

                                     अजय कुमार गुप्ता                                    

हमीरपुर - थाना मुस्करा में  धारा–302/34 भारतीय दंड संहिता में अभियुक्तगण देवनारायण पुत्र देवकीनन्दन, सुघर सिंह पुत्र देवकीनन्दन,चन्दू उर्फ चन्द्रपाल पुत्र देवकीनन्दन व प्रेम पुत्र देवकीनन्दन निवासीगण गहरौली थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर के विरुद्ध अभियोग 29 अक्टूबर 2009 को पंजीकृत किया गया।जनपद के आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोग मे जनपद के अभियोग मे अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरुप न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद द्वारा हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त(एचएस नं0-70ए) देवनारायण पुत्र देवकीनन्दन व अन्य अभियुक्तगण सुघर सिंह पुत्र देवकीनन्दन ,चन्दू उर्फ चन्द्रपाल पुत्र देवकीनन्दन व प्रेम पुत्र देवकी नन्दन उपरोक्त को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक आजीवन कारावास व प्रत्येक को  पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त गण द्वारा एक राय होकर लाठी व कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर देना जैसा अपराध किया गया था। 

Comments

Popular posts from this blog

वायरल ऑडियो को जिलाधिकारी ने लिया संज्ञान जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की कही बात

पेंशनरों ने शपथ ग्रहण कर 8वें वेतन आयोग में वर्ष 2025 तक के पेंशनर्स को लाभ से वंचित किये जाने की भर्त्सना कर‌ संघर्ष की दी चेतावनी

मां आदिशक्ति की आराधना कर मांगा सर्व कल्याण का वरदान