खतरनाक हथियार से गम्भीर चोट पहुंचाने व एससी/एसटी एक्ट में तीन अभियुक्तगणों को चार-चार वर्ष के कठोर

                                     अजय कुमार गुप्ता                                    

हमीरपुर - थाना राठ में धारा 323/34,324/34,342,308,504,506 भारतीय दंड संहिता व 3(1)10 एससीएसटी एक्ट में अभियुक्तगण अरविन्द पुत्र देवपाल लोधी,देवपाल पुत्र दिल्लीपत ,रविन्द्र पुत्र देवपाल व परमेश्वरी दयाल पुत्र बुद्धू लोधी(मृतक) निवासीगण चिल्ली थाना राठ जनपद के विरुद्ध अभियोग 11 नवंबर 2007 को पंजीकृत किया गया।जनपद के आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोग मे जनपद के अभियोग मे अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरुप न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट द्वारा अभियुक्तगण अरविन्द पुत्र देवपाल लोधी ,देवपाल पुत्र दिल्लीपत ,रविन्द्र पुत्र देवपाल उपरोक्त को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को चार वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 13 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर जातिसूचक शब्द का प्रयोग कर गाली गलौज करते हुए लाठी कुल्हाड़ी हंसिया से लैस होकर वादी के साथ मारपीट करना तथा कमरे में बन्द कर देना जैसा अपराध किया गया था। 

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