खनन गतिविधियों के संबंध में मौरम पट्टाधारकों के साथ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न

                    अजय कुमार गुप्ता / हमीरपुर                     

👉 खनन व परिवहन में एनजीटी तथा पर्यावरण के मानकों का पूर्णतया पालन किया जाए। - घनश्याम मीणा जिलाधिकारी हमीरपुर 

👉 किसी भी दशा में जनपद में अवैध खनन अवैध परिवहन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। - घनश्याम मीणा जिलाधिकारी हमीरपुर।

हमीरपुर, 5 अक्टूबर 2024 

   जनपद में माह अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली  खनन गतिविधियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन जिलाधिकारी घनश्याम मीणा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित डॉ एपीजे अब्दुल कलाम में संपन्न हुई।बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में मौरम खनन का सीजन प्रारंभ हो रहा है अतः मौरम खनन  एवं परिवहन नियमानुसार होना चाहिए। खनन व परिवहन में एनजीटी तथा पर्यावरण के मानकों का पूर्णतया पालन हो । किसी भी दशा में जनपद में अवैध खनन / अवैध  परिवहन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद में खनन कार्य/ पट्टा संचालन  को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हो और न ही कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो इसके लिए संबंधित फर्म/ कंपनी द्वारा संबंधित व्यक्ति को ऑथराइजेशन लेटर अवश्य दिया जाए ताकि किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। जिलाधिकारी ने कहा कि पट्टाधारकों द्वारा निर्धारित स्थल पर पीटीजेड कैमरा स्थापित कर  उसको क्रियाशील रखा जाए। जगह-जगह सड़कों पर मौरम धुलाई नहीं होनी चाहिए, सड़को पर मौरम  से गिरने वाले पानी से सड़के क्षतिग्रस्त होती हैं अतः निर्धारित स्थल पर ही इस प्रकार के कार्य होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मोरम खनन/ परिवहन में जो भी वाहन प्रयोग हो रहे हैं उसमें सभी प्रकार के वैध प्रपत्र अवश्य होने चाहिए। 


जिलाधिकारी ने कहा कि खनन कार्य में लेबर अथवा अन्य किसी रूप में कार्य करने वाले लोगों का एक बार रिकॉर्ड अवश्य चेक कर लें, ऐसे कार्यों में कोई अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति शामिल न हो। कहा कि खनन पट्टा धारकों से किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की अवैध वसूली नहीं होनी चाहिए ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या पर पट्टाधारक उन्हें अवगत करा सकते हैं इस पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनपद में खनन कार्य निर्धारित स्थल पर तथा नियमानुसार ही होना चाहिए किसी भी दशा में मानकों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनपद में खनिज परिवहन में ओवरलोडिंग / अवैध परिवहन नहीं होना चाहिए तथा परिवहन में प्रयोग होने वाले वाहनों में नंबर प्लेट अवश्य होनी चाहिए। कहा कि खनन स्थल पर एक ही रास्ता  होना चाहिए।इस मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉ दीक्षा शर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, खनिज अधिकारी, पट्टाधारक दुष्यंत सिंह परिहार ऊर्फ रज्जन सिंह तथा अन्य संबंधित मौजूद रहे|

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