जैक्शन पर ऐक्शन के साथ पूरे भारतवर्ष में उसे प्रतिबंधित करें सरकार

            एडवोकेट आर0के0 पाण्डेय / प्रयागराज             

👉 टंकी निर्माण से पूर्व फलदार हरा आम का पेड़ काटा।

👉 कोर्ट द्वारा स्टेट के जमीन पर पाइप के लिए गड्ढा खोदा।

👉 पूरे क्षेत्र में असुरक्षित गड्ढे खोदे।

 आर के पाण्डेय, विक्रमजोत। भारत वर्ष में ठेकेदारी प्रथा में इतनी अव्यस्था व तानाशाही चरम पर है कि आए दिन आम जनमानस  को पीड़ा व मासूम की मौत के बाद भी जैक्सन जैसी कंपनियों पर कोई शिकंजा नहीं है। यक्ष सवाल यह है कि ऐसे तानाशाही कंपनियों को किसका वरदहस्त प्राप्त है।


     जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में विक्रमजोत ब्लाक अंतर्गत गोड़सरा शुक्ल में जैक्सन कंपनी द्वारा ठेके पर पानी की टंकी बनाई जा रही है। इस कंपनी के काम शुरू होने से पहले बिना किसी के लिखित अनुमति के फलदार हरा आम का पेड़ कटवाया गया जिसमें एक समाजसेवी द्वारा शिकायत किए जाने के बाद कागजी लीपा पोती का प्रयास हुआ। इसके बाद जबकि इस कंपनी ने कोई निर्माण कार्य नहीं किया इसके बावजूद पूरे गांव में सड़क व चकरोड के किनारे असुरक्षित गड्ढे खोदकर और पाइप डालकर बिना गड्ढों को भरे ही उनके हालत पर छोड़ दिया। कंपनी की तानाशाही इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने बस्ती जिला न्यायालय से सिविल केस में स्टे वाली जमीन पर भी बिना किसी अनुमति के असुरक्षित गड्ढे खोदकर छोड़ दिए। हालत तो इतने बदतर व इस तानाशाह जैक्शन कंपनी के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उसने निर्माण स्थल पर एक बहुत बड़ा असुरक्षित गड्ढा खोदकर बिना किसी व्यवस्था के उसे आम लोगों के लिए छोड़ दिया जिसमें सुरक्षा का कोई मानक नहीं पूरा किया गया, बाउंड्री पूरी नहीं बनाई गई और यहां तक कि वहां पर कोई सुरक्षा गार्ड नहीं लगाया गया जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि गोडसरा शुक्ल गांव के निवासी मुकेश कुमार का पुत्र लगभग 8 वर्षीय श्रेयांश डूब कर मर गया। इन समस्त मामलों को संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रीय  मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार नियंत्रण ब्यूरो ने उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार से मांग किया है कि जैक्सन कंपनी को काली सूची में डालते हुई इसे उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष में प्रतिबंधित कर दिया जाए। इसके पंजीकरण के तिथि से आज तक इसके सारे क्रियाकलापों की जांच की जाए और इस पर उच्च स्तरीय जांच व विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।

    उपरोक्त जानकारी राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर के पाण्डेय एडवोकेट द्वारा दी गई है।

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