कोपरगंज के आग से प्रभावित व्यापारियों के इंश्योरेंस क्लेम का त्वरित निर्धारण हेतु जिलाधिकारी ने दिए निर्देश

 आसिफ़ कुरैशी 

जनपद कानपुर नगर में कोपरगंज स्थित बांस मण्डी क्षेत्र में हुए अग्निकांड से प्रभावित व्यापारियों को राहत पहुंचाने हेतु उनके इन्श्योरेंस क्लेम के त्वरित निस्तारण के संबंध में आज जिलाधिकारी श्री विशाख जी0 की अध्यक्षता में शिविर कार्यालय में अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व, ज्वाइंट कमिश्नर एसजीएसटी, लीड बैंक मैनेजर एवं समस्त इन्श्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गयी, जिसमें उन्हें निम्न निर्देश दिए।

1- समस्त इन्श्योरेंस कम्पनी अपने डाटा बेस से यह परीक्षण कर ले कि बांस मण्डी क्षेत्र में हुए अग्निकांड में कितने ऐसे व्यापारी है, जिनका इन्श्योरेंस क्लेम उनके पास प्राप्त है एवं जो इन्श्योरेंस से आच्छादित होने के बाद भी अभी तक क्लेम प्रस्तुत नही किया गया है, उनसे सम्पर्क कर उनका क्लेम फार्म भरवाना सुनिश्चित किया जाए।


2- इन्श्योरेंस कलेम के दौरान पीड़ित दुकानदारों को अनावश्यक परेशान न किया जाए इसके लिए इन्श्योरेंस क्लेम हेतु वांछित अभिलेखों को संयुक्त आयुक्त, एसजीएसटी, एलडीएम एवं दो इन्श्योरेंस कम्पनी के प्रतिनिधियों के माध्यम से सर्वप्रथम निर्धारित किया जाए ताकि अनावश्यक अभिलेखों की मांग कम्पनियों द्वारा न किया जाए एवं इससे अग्निकांड से पीड़ित व्यक्तियों को परेशानी का सामना न करना पड़े।


3- समस्त इन्श्योरेंस कम्पनियों को निर्देशित किया गया है कि दिनांक 11/4/2023 से 13/4/2023 के बीच फायर सर्विस एवं पुलिस की उपस्थिति में अग्निकांड से प्रभावित भवनों का सर्वे एवं डैमेज ऐससमेंट किया जा सकता है, इस कार्य हेतु अपने स्तर से सर्वेयर की नियुक्ति करें तथा इसी अवधि में सर्वे का कार्य भी कराना सुनिश्चित करे।


4- चूंकि इस अग्निकांड में दुकानदारों के पास उपलब्ध भौतिक अभिलेख नष्ट हो चुके है। इन्श्योरेंस कम्पनियों को निर्देशित किया गया है कि ऑनलाइन उपलब्ध अभिलेख जैसे जीएसटी रिटर्न एवं बैंक में जमा किये गये अद्यतन सूचनाओं के माध्यम से इन्श्योरेंस क्लेम का प्रोसेस किया जाए।


5- अग्निकांड से जुड़े हुए इन्श्योरेंस क्लेम की प्रोसेसिंग में व्यापारियों को किसी प्रकार की परेशानी एवं निस्तारण में होने वाली कठिनाईयों का निराकरण हेतु संयुक्त आयुक्त, एसजीएसटी, एलडीएम एवं अपर नगर मजिस्ट्रेट(सप्तम) की एक ळत्प्म्ट।छब्म् ब्व्डडप्ज्ज्म्म् गठित किये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसके माध्यम से इन्श्योरेंस क्लेम के निस्तारण के दौरान व्यापारियों को किसी प्रकार की परेशानी होने पर उसका त्वरित निस्तारण किया जा सके। 


6- संयुक्त आयुक्त, एसजीएसटी एवं एलडीएम की टीम को इन्श्योरेंस कम्पनियों के साथ समन्वय स्थापित करके क्लेम फार्म का निस्तारण किये जाने हेतु आवश्यक कागजातों की चेकलिस्ट तैयार कर शीघ्र प्रसारित करने के निर्देश दिए गए है एवं यह ध्यान में रखने की अपेक्षा की गयी है कि अग्निकांड से प्रभावित व्यापारियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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