क्या आपने भी पाल रखा है मिट्ठू राम को, तो सावधान !

 *आपके घर भी पिंजरे में पला है तोता तो हो जाएं सावधान! दर्ज हो सकता है केस*

सर्वेश पाठक 

क्या आप जानते हैं कि बंद पिंजरे में तोते को पालना अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आपके घर में भी तोता पिंजरे में रहता है तो सावधान हो जाएं। तत्काल उसे आजाद कर दें अन्यथा शिकायत पर आपके विरुद्ध केस दर्ज हो सकता है। सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी एम सेम्मारन ने बताया कि बिना अनुमति वन्यजीवों को पिंजरे अथवा किसी परिसर में कैद करना अपराध है। उनका शिकार करना, फंदे में फसाना, दौड़ाना जहर देना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में अपराध माना गया है। वन्यजीवों का मांस भक्षण, चमड़ा, सींग, पंख, बाल, नाखून व हड्डी का उपयोग करना भी कानून के खिलाफ है। भालू, बंदर ,लंगूर , तीतर, सांप व  तोता आज पक्षियों का उपयोग मनोरंजन के लिए किया जाना असंवैधानिक है। वन्यजीवों को चोट पहुंचाना व उनके अंडों को नष्ट करना भी अपराध माना गया है। वन्यजीवों को चारा देकर पालतू बनाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। यदि कोई वन्य जीव घायल अवस्था में दिखे तो उसकी सूचना वन विभाग को देनी चाहिए। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-11-9334 पर फोन कर सकते हैं।


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