अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 147 दिवस का कारावास
ब्यूरो हमीरपुर अजय कुमार गुप्ता
हमीरपुर : थाना सिसोलर में धारा 25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त अरविन्द उर्फ नेता पुत्र रामकिशोर अवस्थी निवासी चिचारा थाना खन्ना तत्कालीन जनपद हमीरपुर के विरुद्ध अभियोग 16 मार्च 1992 को पंजीकृत किया गया।जनपद के आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोग मे अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरुप न्यायालय सीजेएम कोर्ट हमीरपुर द्वारा अभियुक्त अरविन्द उर्फ नेता उपरोक्त को दोषसिद्ध करते हुए जेल में बिताई गई अवधि(147 दिन) व बारह हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद बन्दूक एसबीबीएल मय 12 अदद कारतूस जिन्दा व दो अदद खोखा कारतूस बरामद होना पाया गया था।
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