आत्महत्या के लिए उकसाने पर 7 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड की मिली सजा

                     अजय कुमार गुप्ता / हमीरपुर                       

 हमीरपुर। सुमेरपुर कस्बे में महिला को प्रताड़ित करने पर आग से जलकर आत्महत्या करने के मुकदमे में अभियुक्तों को 7 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। उक्त मामले में धारा 306 आईपीसी में अभियुक्त राजेश उर्फ राजू पुत्र गया प्रसाद सोनकर व मृतका सुमित्रा पत्नी गया प्रसाद निवासीगण धर्मेश्वर बाबा कस्बा सुमेरपुर के विरुद्ध 15 जून 2009 को मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

मुकदमे के विवेचक उपनिरीक्षक कृष्ण चन्द्र तिवारी, अभियोजक  एडीजीसी अशोक कुमार शुक्ला, पैरोकार कांस्टेबल जगत सिंह द्वारा अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरुप  आज माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त राजेश उर्फ राजू उपरोक्त को दोषसिद्ध पाते हुये को 7 वर्ष के कठोर कारावास  व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।


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